सार्वजनिक अभिलेखों के लिए प्रवेश नियम

लोक अभिलेख नियमावली, 1997 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अनुसार अध्येताओं/प्रयोक्ताओं को सार्वजनिक अभिलेखों तक पहुंच प्रदान की जाती है, जिसमें निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं

एक व्यक्ति जो सार्वजनिक अभिलेख से परामर्श करने का इरादा रखता है, वह प्रपत्र -8 (प्रपत्र 8 के लिए लिंक) में महानिदेशक या अभिलेखागार के प्रमुख को आवेदन करेगा, जैसा भी मामला हो। प्रपत्र-8 (के लिए लिंक प्रपत्र-8प्रपत्र-8) (आकार - 61 KB, भाषा - अंग्रेजी, प्रारूप - पीडीएफ)

प्रपत्र -8 के अलावा, सार्वजनिक अभिलेख से परामर्श करने के इच्छुक विदेशी नागरिकों को केवल उनके प्रायोजक संस्थान और राजनयिक मिशन से परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुमति दी जा सकती है। {लोक अभिलेख नियम, 1997 की धारा 11 की उप-धारा (3) }

प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, पंजीकरण के समय सत्यापन योग्य प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक जांच-सूची जांच-सूची (आकार - 79 KB, भाषा - अंग्रेजी, प्रारूप - पीडीएफ) प्रदान की जाती है।