राष्ट्रीय पुरालेखपाल समिति (एनसीए)

राष्ट्रीय पुरालेखपाल समिति:

 

राष्ट्रीय पुरालेखपाल समिति (एनसीए) सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पेशेवर पुरालेखपालों का एक अखिल भारतीय निकाय है, जो पुरालेख विभागों द्वारा अपने दिन-प्रतिदिन के प्रकार्यों में शामिल व्यावसायिक और तकनीकी समस्याओं से समाधान और चर्चा करने के लिए है। समिति का नेतृत्व राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक, अभिलेखागार द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी और अब तक इसकी 45 बैठकें हो चुकी हैं। आखिरी (45वीं बैठक) 3-4 सितंबर 2013 को दिल्ली सचिवालय में दिल्ली अभिलेखागार विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार के तत्वावधान में आयोजित की गई थी।

 

लक्ष्य और उद्देश्य

 

एक व्यावसायिक मंच उपलब्ध कराने के लिए:

  • अभिलेखीय समस्याओं पर चर्चा करना और उनके अनुमोदित समाधानों के बारे में ज्ञान का प्रसार करना;
  • व्यावसायिक व्यवहार में एकरूपता हासिल करना;
  • नई तकनीकों और विकासों के फायदे और नुकसान की ओर ध्यान आकर्षित करना;
  • देश में अभिलेखागार कार्यालयों के बीच सामान्य हित की गतिविधियों का समन्वय करना;
  • देश में अभिलेखीय विकास में तेजी लाने के उपायों पर विचार करना और सिफारिश करना;
  • समग्र रूप से क्षेत्र में अभिलेखीय संस्थानों के साथ संपर्क और संपर्क विकसित करना;
  • व्यावसायिक स्तर पर सहयोगात्मक प्रयासों से समस्याओं का समाधान करना।

     

भूमिका 

 

पुरालेखपालों की राष्ट्रीय समिति की पूर्णतया सलाहकारी भूमिका होगी। यह मतदान द्वारा नहीं बल्कि सर्वसम्मति से निर्णय लेगा और सिफारिश प्रस्तुत करेगा।

 

संघटन

 

पुरालेखपालों की राष्ट्रीय समिति में शामिल होंगे:

  • अध्यक्ष एवं संयोजक के रूप में भारत सरकार के अभिलेखागार निदेशक
  • सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों का एक-एक प्रतिनिधि इस प्रकार है:
    • वरिष्ठतम पेशेवर पुरालेखपाल, जो आमतौर पर उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, जिनके पास व्यवस्थित पुरालेख कार्यालय हैं, या
    • जहां कोई संगठित पुरालेख कार्यालय नहीं है, वहां क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समिति के सचिव, यदि कोई मौजूद है। (उन राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा जिनके पास न तो कोई पुरालेख कार्यालय है और न ही क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समिति है)
  • केंद्र शासित प्रदेशों के अभिलेखागार कार्यालयों के प्रमुखों को राष्ट्रीय अभिलेखागार के अंतर्गत रखा गया है।
  • सदस्य-सचिव के रूप में भारत सरकार के अभिलेखागार के उप निदेशक / सहायक निदेशक, अभिलेखागार।

     

कार्यकाल

 

सभी नियुक्तियाँ और पुनर्नियुक्तियाँ पहली बैठक की तारीख से दो साल की अवधि के लिए प्रभावी होंगी और एक कार्यकाल की समाप्ति पर संबंधित सदस्य पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

 

बैठक

 

समिति सामान्यतः वर्ष में एक बार बैठक करेगी।

*संस्कृति विभाग, उप संख्या 3739/87 लिब., दिनांक 26.10.87 द्वारा संशोधित    
दिनांक 1.6.90 से पुनः महानिदेशक अभिलेखागार पद पर नियुक्त